गाज़ीपुर ।
दिनांक 14 / 10 / 2022 को भांवरकोल थाना में दर्ज 3/4 पोक्सो एक्ट के मुकदमे से संबंधित के आरोपी शकील का न्यायालय में पैरवी कर सजा दिलाने हेतु प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा निर्देशित किया गया था ।
जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी मु० बाद के कुशल मार्गदर्शन में उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन व माल एवं प्रदर्शों का समयबद्ध परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उक्त अभियोग के व थाना स्थानीय के टाप- 10 सूची में नामित अभियुक्त शकील पुत्र ताजुद्दीन निवासी ग्राम पखनपुरा थाना भांवरकोल गाजीपुर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम एसटी 142 दिनो में ही पीड़िता को न्याय दिलाया गया तथा अभियुक्त शकील पुत्र ताजुद्दीन निवासी ग्राम पखनपुरा थाना भांवरकोल गाजीपुर को 20 वर्ष का कारावास व 40,000 रुपये के अर्थ दण्ड से आज न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।