गाजीपुर ।
जेल में बंद सजायाफ्ता माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज गैंगेस्टर के एक पुराने मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आना था । लेकिन अब इस मामले में अगली तारीख 27 जुलाई पड़ी है जिस पर अब री आर्गुमेंट होगा।
इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने दी है। इस दौरान लियाकत अली ने बताया कि करंडा थाना क्षेत्र में के सुआपुर के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन पर हत्या के प्रयास के मामलो को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था और गैंगेस्टर एक्ट के तहत बीते साल 2010 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दोनों के मूल केस केस में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके है , बाद में इन दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था , जिसपर आज फैसला आना था ।
परन्तु आज हमने माननीय न्यायाधीश से इस मामले में शेष बहस कराने की अपील की थी जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 27 जुलाई 2023 की तारीख निर्धारित की है। अब इस मामले में 27 जुलाई को बहस होगी।
उल्लेखनीय है कि 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हुई थी हत्या जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन मुख्तार अंसारी उस समय जेल में बंद था। फिलहाल दोनों मामले के मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी है। लेकिन साल 2010 में दोनों मामलों को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तबसे कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी। जिसमें गाजीपुर MP-MLA कोर्ट को आज 15 जुलाई को सुनाना था फैसला। लेकिन बचाव पक्ष की बहस में कुछ और बिंदुओं पर सुनवाई को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मौखिक रूप से बहस की मांग कोर्ट से किया था। जिसपर न्यायाधीश ने फैसला टालते हुए रीआर्गुमेंट की मोहलत दी है। अब अगली तारीख पर होगी री आर्गुमेंट के लिए अगली तारीख 27 जुलाई को नियत की गई है ।