गाजीपुर ।
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर कोर्ट की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है , गैंगस्टर के एक और केस में मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल कारावास और रुपए 5 लाख के अर्थ दंड और इस केस में सहयोगी और मुख्य अभियुक्त सोनू यादव को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 साल कारावास और 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजा सुनाई है ।
गौरतलब हो कि मुख्तार इन सभी केस के मूल केस में बरी हो चुका था , लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही गुणदोष के आधार पर हुई और मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आज सजा सुना दी है ।
सजा के बाद एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि ये मामला बीते साल 2009 में करंडा के सबुआ निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिलदेव सिंह की हत्या कर दी गई थी , मुख्तार अंसारी उस समय मऊ सदर सीट से विधायक थे और अपराधिक मुकदमों में गाजीपुर जिला जेल में बंद थे और आरोप है कि वहां से अपना गैंग संचालित कर रहे थे , इसी वर्ष 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाने के मीर हसन नामक एक शख्स ने मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज कराया था ।
जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी भी हत्या का प्रयास किया गया था। इन दोनो मामलों को जोड़कर साल 2010 में तत्कालीन बसपा सरकार में गैंग चार्ट बनाकर गैंगस्टर का एक मुकदमा मुख्तार अंसारी और इस केस में उसके सहयोगी सोनू यादव पर किया गया था जिसमें लगभग 14 सालों बाद मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी सोनू यादव को कोर्ट ने दोषी करार करते हुए मुख्तार अंसारी को 10 साल की सश्रम कारावास के साथ 5 लाख के ज़माने के साथ सजा सुनाई है,तो वही सोनू यादव को 5 साल की सजा के साथ 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस बात की जानकारी ए डी जी सी क्रिमनल नीरज श्रीवास्तव ने दी है। इस दौरान उंन्होने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल मुख्तार अंसारी ने जज साहब से अपने बीमार होने की बात कही और कम सजा देने की भी गुहार लगाई , इसकी पुष्टि ए डी जी सी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है और उन्होंने बताया कि भले ही मुख्तार इन दोनो केस में बरी हो चुके हैं । लेकिन गैंगस्टर एक्ट में ऐसे अपराधियों के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है । जिसमें आज अंसारी को 10 साल कारावास और 5 लाख का अर्थदंड, और उनके सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की कारावास और 2 लाख अर्थदंड की सजा विद्वान जज अरविंद मिश्र ने सुनाई है ।