गाजीपुर ।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण गाजीपुर के पीठासीन अधिकारी राहुल कुमार कात्यायन ने फर्जी मेडिकल प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और याची के अधिवक्ता के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने के लिए अध्यक्ष बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है।
इस संदर्भ में इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता सुनील जायसवाल ने बताया कि वाद संख्या 2/2022 पंकज बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आदि में मुकदमा विचारण के दौरान याची ने कई जगहों पर मिथ्या साक्ष्य और फर्जी मेडिकल प्रपत्र दाखिल किये थे। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने याची पंकज पर एक हजार जुर्माना लगाते हुए एफआईआर कराने का आदेश दिया है , वहीं याची के अधिवक्ता जुबेर अहमद के खिलाफ विधिक कार्यवाही के लिए अध्यक्ष बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है ।