गाज़ीपुर ।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को 31 साल पुराने फर्जी स्टाप पेपर वे फर्जी टिकट के मामले में इलाहाबाद करैली निवासी बच्चे बाबू उर्फ अमीर बेग को 5 साल की कड़ी कैद के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया है ।
बता दें कि अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष AB सिंह अपने हम राहियों के साथ दिनांक 24 फरवरी 1993 को गस्त पर थे कि गहमर की तरफ से एक फिएट कार आती हुई दिखी पुलिस बल को देखते ही कार चालक भागने लगा , पुलिस ने उसका पीछा करके उसको पकडा तथा गाड़ी की तलाशी ली , तलाशी में कागज में लपेटा हुआ अवैध स्टाप पेपर व टिकट जो लगभग 1 लाख 52 हजार 600 रुपये का बरामद हुआ था , पूछने पर आरोपी ने सारी घटना बताया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था ।
दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल 4 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया ।
शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया ।