गाजीपुर ।
सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी थी ।
ज्ञातव्य हो की लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है । अफजाल को अगर हाईकोर्ट से जल्द राहत नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी को उनका टिकट काटकर किसी अन्य को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा ।
समाजवादी पार्टी ने अभी फिलहाल अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया हुआ है , अफजाल अंसारी अगर हाईकोर्ट से दोष मुक्त हुए तभी वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे वरना सदस्यता रद्द हो जाएगी ?
अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और वह सांसद चुन लिए गए तो उनकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जाएगी , अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में आज से अंतिम सुनवाई शुरू हो चुकी है । जिसमे पुनः कल तारीख पड़ी है ।
प्राप्त जानकारी अनुसार फाइनल हियरिंग दो से तीन कार्य दिवसों में पूरी हो सकती है , अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने के लिए केस से पूरी तरह दोष मुक्त होना ही होगा क्योंकि सजा कम होने पर भी वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ।
बता दें कि गैंगस्टर मामले में न्यूनतम सजा दो साल की होती है और 2 साल का सजायाफ्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है अफजाल अंसारी के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी पर भी अफजाल की याचिका के साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी ।
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर अपील दाखिल की है जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा बढाए जाने की अपील की गई है ।