गाजीपुर ।
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , गाजीपुर के आदेशानुसार आज दिनांक 19.12.2024 को अपराह्न 02ः00 बजे से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में महिलाओं को जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन ब्लाक देवकली , ब्लाक परिसर/मीटिंग हाल , तहसील-सैदपुर , गाजीपुर में किया गया ।
उपरोक्त शिविर के सफल आयोजन किये जाने हेतु विजय कुमार – प्टए
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव पूर्णकालिक , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर रतन श्रीवास्तव , चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल गाजीपुर व रिसोर्स पर्सन के रूप में नामित नवीन कुमार राय द्वारा शिविर में उपस्थित रहकर मौजूद महिलाओं व छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी तथा उपस्थित महिलाओं व छात्राओं को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करने साथ-साथ उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया ।
महिलाओं को दहेज प्रतिषेध कानून 1961 के तहत दहेज लेने तथा देने वाले दोनो ही अपराधी , पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार , पूर्वगर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम के तहत पूर्व शिशु के लिंग की जॉच कराना अपराध है आदि कानूनों के बारे में भी अधिवक्ताओं द्वारा विस्तार से समझाया गया । विजय कुमार – प्टए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /सचिव पूर्णकालिक , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर बताया कि महिलाओं के अधिकरों का हनन ना हो इसलिए आवश्यकता है कि महिलाएं पूर्ण रूप से जागरूक हो । यदि महिलाएं पूर्ण रूप से जागरूक होगी तो उन्हें कानून के पास आने की आवश्यकता ना के बराबर पडे़गी एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की बात भी कहीं ।
आयोजित शिविर में देवेन्द्र यादव , तहसीलदार सैदपुर , विश्राम यादव, नायब तहसीलदार सैदपुर , जमालुद्दीन अली खण्ड विकास अधिकारी , अरविन्द कुशवाहा , कर्मचारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर तथा पराविधिक स्वयं सेवकगण रणजीत कुशवाहा व कंचन मौर्या भी मौजूद रहे ।