
गाजीपुर ।
पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी पैरवी पर न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को आठ वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी गयी ।
उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत वर्ष 2018 के डीपी एक्ट व अन्य धाराओं से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त भोला बिन्द पुत्र बल्ली बिन्द निवासी नाग तारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 304B भादवि में आठ वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 498ए भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड व डीपी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।