
गाजीपुर ।
छ वर्ष पूर्व चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज जंगीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक डा० वीरेंद्र यादव को बरी कर दिया है ।
मालूम हो कि बीते 5 जून को सीजेएम कोर्ट ने सपा विधायक को 15 दिन की सजा सुनायी थी । सपा विधायक के वकील राजीव मोहन ने बताया कि आचार संहिता मामले में सपा विधायक वीरेंद्र यादव को सीजेएम कोर्ट से सजा मिली थी । जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की गई थी ।
आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया है। विधायक वीरेंद्र यादव के पिता और तत्कालीन मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद 2017 में उपचुनाव हुआ था। जिसमें वीरेंद्र यादव की माता किस्मतिया देवी विजयी हुईं थीं। उनके चुनाव प्रचार के दौरान वीरेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।