
गाजीपुर ।
जिला उद्यान अधिकारी गाजीपुर ने खरीफ 2025 सत्र के लिए किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में केला और मिर्च की फसलों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। किसानों को इन फसलों का बीमा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कराना आवश्यक है।
जानकारी के अनुसार, केला फसल के बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025, जबकि मिर्च फसल के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। यह योजना सभी कृषकों के लिए स्वैच्छिक है और गाजीपुर जनपद के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है।
बीमा कराने हेतु किसानों को केला फसल के लिए ₹7500 प्रति हेक्टेयर तथा मिर्च फसल के लिए ₹2500 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम अदा करना होगा।
बीमा के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- खतौनी
- मोबाइल नंबर
- स्वयं बुवाई प्रमाण पत्र
किसान किसी भी जानकारी के लिए बीमा कंपनी के कर्मचारी श्री राजीव रंजन (मो. 9507308512) अथवा क्लस्टर मैनेजर श्री सुशील कुमार तिवारी (मो. 7067279809) से संपर्क कर सकते हैं।
फसल क्षति या दैवीय आपदा की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल किया जा सकता है ।
जिला प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों से पहले बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षा प्राप्त करें ।