गाजीपुर ।
नगसर थाना क्षेत्र के गगरन गांव में करीब 11 वर्ष पूर्व हुई वृद्धा की हत्या के मामले में अदालत ने महिला समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) तृतीय की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 मार्च 2015 को गगरन गांव निवासी वृद्धा जगरानी देवी की पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर नगसर थाने में गांव की ही आशा देवी तथा उसके पुत्र लाल बिहारी और लाल बहादुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और आशा देवी, लाल बिहारी तथा लाल बहादुर को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस मामले का निस्तारण हो गया।














