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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद…..

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया....

 

गाजीपुर ।

गहमर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

अभियोजन के अनुसार, 17 अक्टूबर 2023 को गहमर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में गहमर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 221/23 दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था।

मामले की सुनवाई गाजीपुर स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कृष्णा दुबे निवासी गहमर पट्टी मैगर राय, थाना गहमर, गाजीपुर को दोषसिद्ध करार दिया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत दोषी कृष्णा दुबे को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मामले में पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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