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हत्या के दोषी को उम्रकैद, 55 हजार रुपये अर्थदंड…।

 

गाजीपुर ।

5 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे प्रथम की अदालत ने भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के तालगांव मोलनापुर निवासी मनोहर यादव को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, आर्म्स एक्ट के मामले में दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोनों मामलों में कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार मामला 23 मार्च 2021 का है। आरोप था कि मनोहर यादव ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ था। मामले में 24 मार्च 2021 को धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे प्रथम की अदालत ने मनोहर यादव को हत्या का दोषी माना और उक्त सजा सुनाई।

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